दुर्ग। दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए खैरीगढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रीमती रश्मि दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई भूमि विवाद से जुड़े एक प्रकरण में नियम विरुद्ध आदेश पारित करने के मामले में की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, मनोज कुमार पिता स्व. छत्तारी लाल एवं अन्य द्वारा दायर अपील में यह पाया गया कि खैरीगढ़ न्यायालय में भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और कागजी दस्तावेजों में विरोधाभास के बावजूद बिना विधिवत सुनवाई के निर्णय पारित कर दिया गया। अपील की सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1968-69 के खसरा रिकॉर्ड में भूमि स्वामी का नाम दर्ज होने के बावजूद उसकी जांच नहीं की गई और आदेश पारित कर दिया गया। वहीं संभागायुक्त ने आदेश में उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत जाकर हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया गया। यह गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्य की उपेक्षा है।
नायब तहसीलदार निलंबित
इसी आधार पर रश्मि दुबे, तत्कालीन नायब तहसीलदार खैरीगढ़ (वर्तमान में तहसीलदार जिला कवर्धा) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय “कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम” निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।






