बिलासपुर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुलकारी में रविवार को धर्मांतरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। यहां दो मकानों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जहां आरोप है कि हिंदू समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध
सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभा में 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं, युवतियां और पुरुष शामिल थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को खबर दी।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
शिकायतकर्ता मनजीत सिंह (38) की रिपोर्ट पर पचपेड़ी पुलिस ने ग्राम के ही निवासी पास्टर ईश्वर महिलांगे, पास्टर विनोद महिलांग और दिलीप बंजारे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (5) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1966 की धारा 3 के तहत अपराध कायम किया गया है।
जांच शुरू, बयान लिए जाएंगे
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और यह पता लगाया जाएगा कि क्या सच में किसी को धर्मांतरण के लिए लुभाया या दबाव डाला गया।





